एक्सिस बैंक, सिंडिकेट बैंक और यूको बैंक पर RBI ने लगाया जुर्माना
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने तीन प्रमुख बैंकों यूको बैंक, एक्सिस बैंक और सिंडिकेट बैंक पर अलग-अलग मामलों में नियमों के उल्लंघन के तहत जुर्माना लगाया है। विनियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए इन बैंकों पर अलग अलग मौद्रिक दंड लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने नियमों का अनुपालन न करने के कारण यूको और एक्सिस बैंक पर अलग अलग 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर चेक के जरिए भुगतान से संबंधित नियमों का अनुपालन न करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य मामले में एक्सिस बैंक पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना नकली नोट का पता लगाने तथा उसे जब्त करने से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है।
एक अन्य बयान में आरबीआई ने बताया कि उसने सरकारी स्वामित्व वाले सिंडिकेट बैंक पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सिंडिकेट बैंक पर जुर्माना धोखाधड़ी रोकने एवं जोखिम प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है।
Posted By: Praveen Dwivedi